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केंद्र सरकार ने नियम बदलकर कफ सिरप और अन्य औषधीय सिरप की बिक्री पर नियंत्रण लगा दिया है, जिसके तहत अब इन्हें खरीदने के लिए डॉक्टर की पर्ची अनिवार्य होगी। यह नियम बदलाव ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के तहत किया गया है। अब बिना डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप नहीं मिलेगा, और फार्मासिस्टों को इसकी बिक्री पर सख्ती से नियंत्रण रखना होगा।
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