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एक यात्री के सिर में फ्लाइट के दौरान चोट लगने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइन्स को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह घटना बैंगलोर से बीजिंग जा रही फ्लाइट में हुई थी, जहां यात्री को ओवरहेड कम्पार्टमेंट के खुलने से सिर में गंभीर चोट आई थी। आयोग ने कहा कि एयरलाइन्स को यात्री की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए था।
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